मराठा आरक्षण: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य के उस कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी जिसमें सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. ये याचिका सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीट के समक्ष दायर की गई है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए 2018 के राज्य के उस कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था.
इस मामले में आरक्षण समर्थक संगठनों की तरफ से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच सरकार का यह कदम सामने आया है. महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चव्हाण ने मराठा आरक्षण लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए रोक हटवाने के मद्देनजर राज्य सरकार के प्रयासों को लेकर सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से चर्चा के लिए संपर्क किया.
अशोक चव्हाण ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा था का कि अंतरिम आदेश (मराठा आरक्षण पर) से छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी. मराठा आरक्षण को लेकर गठित महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की उपसमिति की अगुवाई करने वाले चव्हाण ने यहां वाईबी चव्हाण केंद्र में पवार से मुलाकात की.