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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से मना किया
मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में विस्तृत सुनवाई होगी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में मामले की विस्तृत सुनवाई होगी. तब तक इंतजार करें.
महाराष्ट्र सरकार ने रोक से पहले नौकरी के लिए चुन लिए गए 2185 लोगों को नियुक्त करने की अनुमति मांगी. कोर्ट ने फिलहाल इस पर भी आदेश देने से मना किया.
इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े महाराष्ट्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी.
आरक्षण समर्थक संगठनों के प्रदर्शनों के बीच सरकार ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई रोक हटाने की मांग को लेकर आवेदन दिया है.
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प्रशांत कुमार मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक
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