Mandir-Masjiid Matter: मंदिर-मस्जिद विवाद पर यूपी की तीन अलग-अलग अदालतों में आज सुनवाई होनी है. मथुरा में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) मामले पर, टीले वाली मस्जिद और ताजमहल में एंट्री को लेकर आज सुनवाई होनी है. कहीं, जमीन विवाद तो कहीं एंट्री मामले को लेकर सुनवाई होगी.


आइये देखते हैं कहां क्या है विवाद...


मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) मामले में लॉ की पढ़ाई कर रहीं 7 छात्राओें की अर्जी पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगी. इस याचिका में शाही ईदगाह को हटाकर 13.37 एकड़ भूमि सौंपने की मांग की गई है. 


दरअसल, ये पूरा मामला 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का देखा जा सकता है. इसमें 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास है जबकि 2.5 एकड़ शाही ईदगाह के पास. ये मामला तब गर्माया जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ती स्थापित करने की घोषणा की थी. हालांकि ऐसा नहीं हो सका था लेकिन मामला अब भी लगातार उठा रहा है.


टीले वाली मस्जिद


इसके अलावा लखनऊ की जिला अदालत में टीले वाली मस्जिद (Teele Wali Masjid) के पास मौजूद कुएं में पूजा करने वाली अर्जी पर फिर सुनवाई होगी. कल इस मामले में दोनों पक्षों ने दलीलें दी थी जिसके बाद आज की तारीख तय कर दी गई. दरअसल, साल 2013 में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि मस्जिद को हटाकर इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए. इसमें दावा किया गया कि ये पूरा परिसर शेषनागेस्ट टीलेश्वर महादेव का है. साल 2017 में निचली अदालत ने इस वाद पर प्रतिवादी की दाखिल आपत्ति को खारिज कर दिया था. बता दें, ये वाद लार्ड शेषनागेस्ट टीलेश्वर महादेश विराजमान, लक्ष्मण टीला शेषनाग तीरथ भूमि, डॉ. वीके श्रीवास्तव, चंचल सिंह, वेदप्रकाश त्रिवेदी की ओर से दाखिल किया गया था.  


ताजमहल में एंट्री की मांग पर सुनवाई


वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताजमहल (Taj Mahal) में एंट्री की मांग को लेकर महंत परमहंस दास की याचिका पर सुनवाई होगी. परमहंस ने ताजमहल में पूजा का एलान किया था. दरअसल, महंत परमहंस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल के अंदर एंट्री करने के लिए याचिका दायर की थी. यह याचिका महंत परमहंस दाम और उनके अनुयाई आचार्य महामंडलेशअवर धर्मेंद गिरी के ओर से दाखिल की गई थी. उन्होंने इलाहाबाद हीकोर्ट से धर्म दंड और गेरुआ वस्त्र के साथ ताजमहल में एंट्री करने की अनुमति दिए जाने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट से की है.


महंत परमहंस ने अपने इस याचिका में भारत सरकार, आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, आगरा के डीएम, आगरा के एसएसपी और ताजमहल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पक्षकार बनाया है. आपको बता दें कि महंत परमहंस दास को धर्मदंड के कारण ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई थी. वहीं जब वह दोबारा ताजमहल जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लेकर अयोध्या वापस भेज दिया था.


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