Mathura Janmabhoomi Case: मथुरा जन्मभूमि केस में आज सिविल कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को याचिका पर जल्द जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ किया है कि सभी पक्षों के जवाब दाखिल करने के बाद ही अगली सुनवाई होगी. सभी पक्षों को याचिका की कॉपी भेजने की बात कही गई है. जिसके बाद अब माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई हो सकती है. 


हिंदू पक्ष के वकील ने बताया क्या है मांग
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि, हमने कोर्ट में अपने दावे को रखा. जिसके बाद कोर्ट ने माना कि मामले की आगे सुनवाई होगी. सभी याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वो तुरंत जवाब दाखिल करें. हम चाहते हैं कि ये मुद्दा जल्द से जल्द निपटे. फिर चाहे कोई भी फैसला आए. इस मामले में कुल चार प्रतिवादी हैं. उन्होंने कहा कि, ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को ईदगाह को देना गलत था. जो समझौता हुआ था वो सही नहीं था. उस परिसर में जो भी अवैध निर्माण है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अगर इसमें मस्जिद भी आएगी तो उसे भी हटाया जाएगा. 


हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि, ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को देने का अधिकार किसी को भी नहीं है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि, हम अवैध समझौते को चुनौती दे रहे हैं. प्रॉपर्टी का ओनरशिप हमारा है. हमने किसी मंदिर-मस्जिद या धार्मिक स्थल को चुनौती नहीं दी है. 


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