दिल्ली: 28 फरवरी को होगा नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव, कोरोना मरीजों के लिए अलग से वोटिंग का समय
3 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी. एक हजार वोटर्स पर एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है. इससे पहले 1200 से 1500 वोटर्स पर एक पोलिंग हुआ करता था. वोट देने के समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली में 2022 में नगर निगम चुनाव होने हैं लेकिन इससे पहले इसी साल दिल्ली में नगर निगम की 5 सीटों पर उप-चुनाव होगा. जिन सीटों पर उप-चुनाव होना है उनमें से 2 उत्तरी दिल्ली नगर निगम और 3 पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सीटें हैं. दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. 28 फरवरी को मतदान होगा और 3 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी. ये चुनाव इस लिहाज़ से भी अहम हैं क्योंकि कोरोना संकट के दौरान ये दिल्ली में होने वाले पहला चुनाव होगा, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किये हैं.
उप-चुनाव की तारीखों का एलान करने के लिये दिल्ली चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों के साथ साथ कोरोना काल के चलते नॉमिनेशन और वोटिंग प्रक्रिया में किए गए बदलावों के बारे में भी घोषणा की गई. दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा जारी तारीखों के मुताबिक नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी है. नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 13 फरवरी है. 10 फरवरी को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जायेगी. सभी 5 वार्डों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. जिन सीटों पर चुनाव होना है- रोहिणी C, शालीमार बाग नार्थ, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, चौहान बांगर. इनमें से 1 सीट मृत्यु के चलते और 4 सीट विधानसभा चुनाव के बाद से खाली हैं.
कोरोना के चलते पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये 1000 वोटर्स पर एक पोलिंग स्टेशन बना दिया गया है, जबकि पहले 1200-1500 वोटर्स पर एक पोलिंग स्टेशन होता था. वोटिंग का समय बढ़ाया गया है. वोटिंग का समय सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा, आखिरी के 1 घन्टे की वोटिंग को कोरोना के मरीजों के लिये रखा गया है. यानी सुबह 7:30 से शाम 4:30 बजे तक नॉर्मल वोटिंग होगी. उसके बाद, शाम 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए वोट देने का समय रखा गया है. कोरोना के मद्देनजर पोलिंग स्टेशन पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी. वोटिंग बूथ पर प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, सैनिटाइजर दिया जायेगा, फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. प्रत्येक वोटर को दस्ताने दिये जायेंगे ताकि ईवीएम में बटन दबाने से संक्रमण का खतरा न हो.
नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. कैंडिडेट के साथ सिर्फ 2 लोग नॉमिनेशन के लिए जा सकते हैं, गाड़ियां भी सिर्फ 2 ले जा सकेंगे. चुनाव प्रचार के लिये रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी. डोर टू डोर कैम्पेन में 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते. संबंधित जिलों में नोडल ऑफिसर हेल्थ की तैनाती की जाएगी, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को मॉनिटर करेगा. कोविड को देखते हुए खर्च की सीमा 10 फीसदी बढ़ाई गई है. एक वार्ड में एक कैंडिडेट चुनाव में 7 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है. 4 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, 5 रिटर्निंग ऑफिसर, 5 इलेक्शन ऑब्ज़र्वर और 5 इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्ज़र्वर की नियुक्ति कर दी गई है. खर्च की मॉनिटरिंग के लिए इनकम टैक्स से भी 2 आब्जर्वर लाये जाएंगे.
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