Delhi Mayor Election: दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) को शुक्रवार (17 फरवरी) को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने आप की दोनों प्रमुख मांगते हुए कहा कि पहली बैठक में महापौर का चुनाव हो और इसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे. साथ ही कहा कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के लिए इलेक्शन हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बैठक के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी किया जाए.


कोर्ट से राहत मिलने के ठीक बाद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसे लोकतंत्र की जीत बताया. केजरीवाल ने कहा,  ''सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है. कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि एलजी वीके सक्सेना और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.''


मामला क्या है? 
आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने के एलजी वीके सक्सेना के फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने कोर्ट से जल्द ही चुनाव कराने की मांग की थी. दरअसल तीन बार चुनाव कराने के प्रयासों के बावजूद एमसीडी को  महापौर नहीं मिल पा रहा है. इसको लेकर बीजेपी और आप दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते कह रहे हैं कि उनके कारण चुनाव नहीं हो पा रहा है. 






रिजल्ट क्या था?
बता दें कि दिल्ली एमसीडी की 250 सीटों में से आप ने 134 जीती थी तो बीजेपी को 104 मिली थी. वहीं कांग्रेस नौ सीटों पर सिमट गई थी. इसी के साथ बीजेपी 15 साल बाद स,त्ता से बाहर हो गई थी. इसके बाद से आप और बीजेपी में अपनी पार्टी का मेयर बनाने को लेकर कवायद शुरू कर दी थी. 


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