नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को यह जानकारी दी गई कि मेघालय में एक अवैध कोयला खान में पानी भर जाने के बाद उसमें महीने भर से अधिक समय से फंसे 15 खनिकों में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जबकि नौसेना को एक और शव मिला है. केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि बचाव अभियान के दौरान 24 जनवरी को एक शव बरामद किया गया, जबकि 26 जनवरी को नौसेना कर्मियों ने दूसरा शव पाया. केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की स्थिति का ब्योरा देते हुए कहा कि शेष बचे जीवित लोगों/शवों की तलाश प्रगति पर है.


स्थिति रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बचाव अभियान में वायुसेना के विमान को भी लगाया गया. जस्टिस ए. के. सीकरी और जस्टिस अब्दुल एस नजीर को जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि शवों को बरामद करने के लिए खान से पानी निकालना जरूरी है. उन्होंने याचिका के जरिए यह मांग की गई थी कि खान में पिछले साल 13 दिसंबर से फंसे खनिकों को बचाने के लिए फौरन कदम उठाए जाए.


याचिकाकर्ता आदित्य एन प्रसाद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि खान से पानी निकालने के लिए 14-15 अत्यधिक शक्ति वाले वाटर पंप की जरूरत है. उन्होंने कहा कि खान से पानी निकाले बगैर वे (अधिकारी) शवों तक नहीं पहुंच पाएंगे. बचाव अभियान में थल सेना के उपकरणों की जरूरत है.


केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ थल सेना के कर्मी भी बचाव अभियान में पहले से लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि जारी बचाव अभियान पर याचिकाकर्ता के वकील के सुझावों पर अधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा.


बहरहाल, पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी के लिए मुल्तवी कर दी. शीर्ष अदालत बचाव अभियान में मेघालय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर अपना असंतोष जाहिर कर चुकी है. यह अवैध खान मेघालय की पूर्वी जयंतिया पहाड़ी में एक जंगल के अंदर स्थित है. तीन जलधाराओं को पार कर वहां तक पहुंचा जा सकता है. इसमें उस वक्त पानी भर गया था जब पास की लेतेन नदी का पानी उसमें प्रवेश कर गया था.


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गौरतलब है कि इस तरह की अवैध खानों में तीन-चार फुट ऊंची संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं ताकि उनमें श्रमिक प्रवेश कर सकें और कोयला निकाल सकें. इसे 'रैट होल' के नाम से जाना जाता है.


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