मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं PDP चीफ महबूबा मुफ्ती
ईडी के समन की आलोचना करते हुए फारुक अब्दुल्ला जो पीपुल्स एलांयस फॉर गुपकार डिक्लरेशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को बेहतर करने में ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ से मदद नहीं मिलेगी.
मनी लॉड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. महबूबा ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से ईडी समन को खारिज करने का अनुरोध किया है. मनीलांड्रिंग केस में ईडी की तरफ से महबूबा मुफ्ती को समन जारी करते हुए 15 मार्च को एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है.
महबूबा ने लगाया 'राजनीतिक प्रतिशोध' का आरोप
ईडी की तरफ से समन जारी होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाए केन्द्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. महबूबा मुफ्ती को भेजे गए समन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारुक अब्दुल्ला ने भी केन्द्र पर ‘राजनीतिक बदला’ लेने में संलिप्त रहने का आरोप लगाया.
PDP leader and former J&K CM Mehbooba Mufti has approached Delhi High Court seeking quashing of Enforcement Direct summons requiring her to appear before the agency on March 15, in connection with a money laundering case
— ANI (@ANI) March 9, 2021
ईडी के समन की आलोचना करते हुए फारुक अब्दुल्ला जो पीपुल्स एलांयस फॉर गुपकार डिक्लरेशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को बेहतर करने में ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ से मदद नहीं मिलेगी.
गौरतलब है कि मुफ्ती के समन से पहले ईडी ने पिछले साल दिसंबर में उनकी करीबी अंजुम फजिली के परिसरों पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी जम्मू कश्मीर बैंक में फर्जीवाड़े से संबंधित थी. केन्द्रीय एजेंसी ने इस दौरान फाजिली के परिसरों से 28 लाख रुपये जब्त किए थे. पूर्व पीडीपी के विधायक के श्रीनगर और दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की गई थी.
ईडी ने कथित मनीलांड्रिंग केस में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला से भी पूछताछ की थी और करीब 12 करोड की संपत्तियों को जब्त किया था. इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ ने मनीलांड्रिंग केस में जब्त हुई संपत्तियो को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का रुख किया था.
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