जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बाद रिहा किया गया
महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही वो गिरफ्तार थीं. अब उन्हें रिहा किया गया. उनकी 14 महीने बाद रिहाई हुई है.
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नई दिल्ली: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही वो नजरबंद थीं. अब उन्हें रिहा किया गया है. उनकी 14 महीने बाद रिहाई हुई है.
अब महबूबा मूफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने महबूबा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि अब जब महबूबा मुफ्ती की गैरकानूनी हिरासत खत्म हो गई है तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया.
As Ms Mufti’s illegal detention finally comes to an end, Id like to thank everybody who supported me in these tough times. I owe a debt of gratitude to you all. This is Iltija signing off. فی امان اﷲ May allah protect you
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 13, 2020
बता दें कि महबूबा मुफ्ती पिछले साल जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 खत्म करने के साथ ही 5 अगस्त 2019 से नजरबंदी में थीं. कुछ समय पहले उन्होंने रिहाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी. महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत अपनी मां को बंदी बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका में संशोधन के लिए सर्वाोच्च न्यायालय से आग्रह किया था. इसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा था. पूछा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अधिकतम कितनी हिरासत हो सकती है? महबूबा को कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नजरबंदी हमेशा के लिए नहीं हो सकती है. वहीं, SC ने इल्तिजा मुफ्ती, उनके अंकल को उनकी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने की इजाजत दे दी थी. बता दें कि जुलाई में, पीएसए के तहत मुफ्ती की नजरबंदी तीन महीने बढ़ा दी गई थी.
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