नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए मामलों में प्रितिदिन कमी आ रही है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक, अब सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं. स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई है.


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी.


यह नया दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होगा. इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गयी है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा.


सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी.


खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है. युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा.


सरकार की तरफ से आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे में कोरोना के 12,689 नए मामले सामने आए. इसी के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,89,527 हो गई.


केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 137 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,53,724 हो गई है. आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 1,76,498 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है.


स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, आज शाम छह बजे तक 23,28,779 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है. आज देश भर में 2,99,299 लोगों को टीका दिया गया.


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