नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते नये दिशा-निर्देश बुधवार को जारी किये. इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जाना शामिल है.
मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा अभी बंद रहेगी. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी.
व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जायेगी. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी.
मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जायेगी.
कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च से लगाये गये लॉकडाउन के बाद से ये सभी गतिविधियां बंद थी. बयान में कहा गया है कि ये नये दिशा-निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हैं और इसके लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श किया गया.