नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. गृह मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है "ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है. शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है."


सिर्फ आवश्यक चीजों की ही डिलीवरी होगी


बाजार और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है. गृह मंत्रालय ने यह साफ किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक चीजों की ही डिलीवरी कर सकती हैं. शराब और दूसरी चीजों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.


गृह मंत्रालय ने कहा, "दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो जिन्हें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने कंटेनमेंट घोषित किया है."


वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है. गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की भी अनुमति नहीं है.


CAIT की व्यापारियों से अपील- राज्य सरकार के आदेश का करें इंतजार


गृह मंत्रालय की ओर से हॉटस्पॉट्स और कंटेंनमैंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट दिए जाने पर छोटे व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने व्यापारियों से अहम अपील की है.


कैट ने व्यापारियों से कहा है कि वे राज्य सरकारों के आदेश का इंतजार करने के बाद ही कोई कदम उठाएं. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने का आदेश दिया है. मगर अभी राज्य सरकारों के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी. राज्य सरकारों की ओर से जैसा आदेश आए, उसी अनुरूप संबंधित राज्यों के व्यापारी दुकानें खोलने का निर्णय लें.


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