नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके तहत गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे. इसके तहत जानकारी दी गई है कि मेट्रो, सिनेमाहॉल और जिम आदि नहीं खुलेंगे.


अनलॉक-2 में भी कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी और कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य अपने हिसाब से नियमों का पालन करा सकते हैं. हालांकि अनलॉक 2.0 के लिए जो दिशानिर्देश दिए गए हैं इसमें रात के कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है. अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहा करेगा.

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा और केवल वंदे भारत मिशन के तहत आने-जाने वाली उड़ानों को ही अनुमति होगी. घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों के लिए पहले से जारी नियमों के मुताबिक यातायात जारी रहेगा.