एक्सप्लोरर
Advertisement
आम माफी योजना: हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार मामलों में रिहा नहीं होंगे दोषी
केंद्र सरकार सभी राज्यों से पहले ही कह चुकी है कि आम माफी के लिए कौन पात्र हैं और राज्यों से कहा गया है कि वे 15 अगस्त तक एक सूची तैयार कर लें ताकि पहले समूह को दो अक्तूबर को रिहा किया जा सके.
नई दिल्ली: सरकार की ओर से घोषित आम माफी योजना के अंतर्गत राजनीतिज्ञों सहित उन कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा जो हत्या, बलात्कार या भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराये गए हैं. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए दो अक्तूबर से शुरू होने वाले और देशभर में चलने वाले समाराहों के तहत आम कैदियों को रिहा किया जाएगा.
कब-कब रिहा किए जाएंगे आम कैदी?
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि आम माफी योजना के तहत 55 साल या उससे अधिक आयु की महिला कैदियों और 60 साल या उससे अधिक आयु के पुरूष कैदियों जिन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है और देशभर की जेलों से कुछ अन्य श्रेणी के कैदियों को दो अक्तूबर 2018, छह अप्रैल 2019 और दो अक्तूबर 2019 को रिहा किया जाएगा.
15 अगस्त तक सूची तैयार करने का आदेश
केंद्र सरकार सभी राज्यों से पहले ही कह चुकी है कि आम माफी के लिए कौन पात्र हैं और राज्यों से कहा गया है कि वे 15 अगस्त तक एक सूची तैयार कर लें ताकि पहले समूह को दो अक्तूबर को रिहा किया जा सके.
यह भी पढ़ें-
ओपिनियन पोल: मध्य प्रदेश में टूटेगा कांग्रेस का वनवास, बहुमत के साथ बनाएगी सरकार
ओपिनियन पोल: रमन सिंह के हाथ से जाएगा छत्तीसगढ़, बहुमत के साथ सत्ता में आएगी कांग्रेस
ओपिनियन पोल: राजस्थान में फिर होगा सत्ता परिवर्तन, भारी वोटों से जीतेगी कांग्रेस
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
टेलीविजन
Advertisement