नई दिल्ली: भलस्वा लैंडफिल पर धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी.
इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था, ''भलस्वा लैंडफिल साइट का "युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध" अभियान के तहत औचक निरीक्षण. निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाई गई, DPCC को कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश दिया.''
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा
बता दें कि हवा की गति कम होने और तापमान कम होने के चलते प्रदूषक तत्त्वों के हवा में जमा होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज सुबह "बहुत खराब" श्रेणी में पहुंच गई. इस मौसम में पहली बार हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हुई है.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के नजदीकी क्षेत्रों में खेतों में पराली जलाने की घटना में वृद्धि भी दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली है.
महानगर में सुबह 9:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 304 दर्ज किया, जो "बहुत खराब" श्रेणी में आता है. सोमवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 261 रहा, जो फरवरी के बाद से सबसे खराब है. यह औसत रविवार को 216 और शनिवार को 221 दर्ज किया गया था.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सरकार कूड़ा जलाने समेत प्रदूषण रोधी नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए जल्द ही पर्यावरण मार्शल तैनात करेगी. राय ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने वाले आम लोग, निजी और सरकारी एजेंसियों को धूल प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री ने कहा कि सरकार ने शहर के सभी 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट (जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है) की “सूक्ष्म निगरानी“ शुरू कर दी है और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए जल्द ही पर्यावरण मार्शल तैनात किए जाएंगे.