Airlines Bomb Threat: फर्जी बम धमकियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान (सुरक्षा) नियम 2023 में दो नए नियम—29ए और 30ए पेश किए हैं. इन नियमों के तहत दोषियों पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना, उड़ान प्रतिबंध, और अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है.


फर्जी धमकियों की बढ़ती घटनाओं की बात करें तो इससे जुड़े आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. जो इस प्रकार है.



  • अक्टूबर 2023 में विमान कंपनियों को 666 झूठी बम धमकियां मिलीं.

  • 14 नवंबर 2023 तक कुल 999 ऐसी धमकियां दर्ज की गईं.


इस तरह की बढ़ती घटनाएं न केवल विमानन कंपनियों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि यात्रियों और कर्मचारियों के लिए भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा करती हैं.


विमान में प्रवेश करने से जुड़े नए नियम
नए नियम में विमान में प्रवेश करने से जुड़ा एक पॉलिसी भी भी है. नया नियम 29ए के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक (DG) को अधिकार दिया गया है. इससे वो किसी भी व्यक्ति या समूह को विमान में प्रवेश से मना कर सकता है. सुरक्षा के हित में व्यक्ति या समूह को विमान छोड़ने का निर्देश दे सकता है. आवश्यकता पड़ने पर लिखित आदेश भी जारी कर सकता है.


क्या कहता है नियम 30ए?
नियम 30ए विमान, हवाईअड्डे, और नागरिक उड्डयन सुविधाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने से संबंधित है. इस नियम में झूठी बम धमकी देने वालों को सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है. ऐसी सूचनाओं से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है.
 
नियम का उल्लंघन पर क्या मिलेगी सजा?
अगर कोई व्यक्ति या समूह विमान से जुड़े किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है. इसके अलावा दोषियों को विमान में यात्रा करने से रोका जा सकता है.


सरकार का उद्देश्य
ये संशोधन विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और फर्जी धमकियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया कदम हैं. इन नियमों से न केवल सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों और विमान कंपनियों का विश्वास भी बढ़ेगा.


ये भी पढ़ें: बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी, बोले-राहुल गांधी ने धक्का मारा