Prajwal Revanna Case: रद्द हो सकता है प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट, देवगौड़ा की अपील के बाद अब एक्शन में विदेश मंत्रालय
Prajwal Revanna Case: सीएम सिद्दारमैया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की है कि वह विदेश मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दें.
Prajwal Revanna Case: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. दरअसल, विदेश मंत्रालय को मंगलवार को कर्नाटक सरकार का औपचारिक पत्र मिलने के बाद रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि, मंत्रालय ने रेवन्ना के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट को रद्द करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर जवाब देने को कहा गया है.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना, जो यौन शोषण के आरोपों का सामना करने के बाद जर्मनी भाग गए थे. कल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने अपने पोते और यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को देश लौटने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की कड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जहां भी है वहां से तुरंत लौटे और खुद को कानूनी प्रक्रिया के अधीन करें. पूर्व पीएम ने कहा कि उसे मेरे धैर्य की और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए.
जानिए कौन हैं प्रज्वल रेवन्ना?
कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना जो जेडी-एस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते भी हैं. वहीं, प्रज्वल रेवन्ना पर आपराधिक धमकी और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, क्योंकि हजारों वीडियो सामने आए हैं, जिनमें उन्हें कई महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दिखाया गया है.
इसके बाद वह अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके जर्मनी की यात्रा पर गए थे. उनके खिलाफ पहला केस 28 अप्रैल को दर्ज किया गया था. जब एक पीड़िता सामने आई थी, और तब से उनके खिलाफ रेप की तीन और एफआईआर दर्ज की गई हैं.
CM सिद्धारमैया ने PM मोदी को लिखा खत
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस महीने में दूसरी बार पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना, का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर निराशा व्यक्त की. इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि उनके मंत्रालय को 21 मई को रेवन्ना का पासपोर्ट जब्त करने का अनुरोध मिला था.
पुलिस के अनुरोध की पड़ती है जरूरत- एस जयशंकर
न्यूज एजेंसी एएनआई को एस जयशंकर ने बताया कि पासपोर्ट जब्त करना पासपोर्ट अधिनियम के तहत आता है. उन्होंने कहा, "हमें ऐसा करने के लिए न्यायिक अदालत या पुलिस के अनुरोध की जरूरत पड़ती है." उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने अनुरोध मिलने पर तुरंत कार्रवाई की. जयशंकर ने कहा कि हमें एक नियमित प्रक्रिया का पालन करना है और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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