नई दिल्ली: असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर उठे विवाद के बीच अब सरकार ने इस पर आगे की करवाई पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. शनिवार को होने वाली इस बैठक में एनआरसी के अंतिम मसौदा सूची के प्रकाशन से उपजे दावों और निपटारे के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर तय किए जाएगा. बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्रालय और असम सरकार के प्रतिनिधि शरीक होंगे.


सूत्रों के मुताबिक, बैठक में तय होगा कि एनआरसी की अंतिम मसौदा सूची से उपजे विवादों, दावों का ट्रिब्यूनल में पूरी सावधानी से निर्धारण व निपटान कैसे किया जाए. ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही इस प्रक्रिया में सबके साथ न्याय हो सके.

सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी बनाने को कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को सुनवाई के दौरान सरकार से एक संतुलित एसओपी बनाने को कहा था, ताकि जिम लोगों के नाम सूची में नहीं हैं उन्हें अपने नागरिकता दावों को प्रमाणित करने का पूरा मौका मिल सके. जस्टिस रंजन गोगोई और रोहिंगटन नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि एसओपी को न्यायालय के सामने पेश किया जाए.

मतदाता सूची में संशोधन भी ज़रूरी होगा

इस बीच राजनीतिक गलियारों से मिल रहे संकेतों के मुताबिक सरकार भी एनआरसी पर आए सियासी उबाल के मद्देनजर अब इसपर धीमे चलने के मूड़ में है. सूत्रों के मुताबिक संकेत इस बात के भी है कि एनआरसी पर फाइनल सूची का प्रकाशन आम चुनावों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए. मौजूदा हालात में असम की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के लिए राज्य में पंचायत चुनाव कराना भी एक चुनौती है. गुवाहाटी उच्च न्यायालय राज्य को 15 सितंबर तक चुनाव कराने को कह चुकी है. इसके लिए मतदाता सूची में संशोधन भी ज़रूरी होगा.

हालांकि एनआरसी पर सरकार की चाल की लगाम सुप्रीम के हाथ में है.  यह इस बात पर तय होगा कि मामले को लेकर प्रधान न्यायाधीश बनने की कतार में सबसे आगे खड़े जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ क्या रुख अख्तियार करती है.  मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होनी है.

अंतिम मसौदा सूची में नाम चेक करने के लिए 7 अगस्त तक का समय 

अदालत में एनआरसी पर असम सरकार के संयोजक प्रतीक हजीला बता चुके हैं कि अंतिम मसौदा सूची में अपने नाम चेक करने के लिए लोगों को 7 अगस्त तक का समय दिया गया है. इसके बाद जिन लोगों के नाम नहीं हैं वो 8 अगस्त से अपने नागरिकता दावों के साथ स्थानीय रजिस्ट्रार या एनआरसी सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं. अगस्त 30 से सितंबर 28 तक दावों की सुनवाई होनी है.


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