IPS Basant Rath Retired Prematurely: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार (9 अगस्त) शाम को एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी बसंत कुमार रथ को 'सार्वजनिक हित' में तत्काल प्रभाव से रिटायर कर दिया है. उनका ये रिटायरमेंट समय से पहले किया गया. बसंत कुमार रथ को घोर कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए साल 2020 में निलंबित कर दिया गया था.


बसंत रथ ने अपने समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके संकेत दिया कि वो जल्दी ही राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो मेहनती राजनेता बनेंगे.


क्या है गृह मंत्रालय का आदेश?
गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को एक आदेश में लिखा, “एक सक्षम प्राधिकारी ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी है. बसंत रथ को अखिल भारतीय सेवा नियम, 1958 के नियम 16(3) के तहत नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्ति दी जाती है. 


एक अन्य आदेश में लिखा है, “केंद्र सरकार, यूटी डिवीजन के प्रस्ताव और बसंत कुमार रथ, आईपीएस (एजीएमयूटी: 2000) के प्रदर्शन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अधिकारी सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं है. इसलिए, केंद्र सरकार ने एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(3) के तहत, सार्वजनिक हित में बसंत कुमार रथ, आईपीएस (एजीएमयूटी: 2000) को तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है.





 दुर्व्यवहार करने की वजह से किया गया था सस्पेंड
आईपीएस अधिकारी बसंत रथ का जन्म 1972 में उड़ीसा में हुआ था. बसंत रथ वर्ष 2000 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. आईपीएस अधिकारी जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को लेकर विवाद में फंस गए थे जिसके बाद से उन्हें दुर्व्यवहार करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था.


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