(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Indian Railways: क्या 1 से 4 साल तक के बच्चों के लिए लेना होगा रेल का टिकट? सरकार ने बताई सच्चाई
Train Tickets For Children: क्या अब एक से चार साल तक के बच्चों का भी टिकट लगेगा, मीडिया रिपोर्ट्स से जारी इस खबर पर रेल मंत्रालय ने बताया कि ये बिल्कुल झूठ और भ्रामक मैसेज है.
Indian Railways: बच्चों की यात्रा के संबंध में नियम में बदलाव की कथित रिपोर्ट सामने आने के बाद रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways)ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति (Press Release) जारी कर ट्रेनों में यात्रा (Train Pasengers) करने वाले एक से चार साल तक के बच्चों (Train Ticket For Children) के लिए टिकटों की बुकिंग (Train Ticket Booking) से संबंधित नियम में कोई बदलाव नहीं होने की पुष्टि की है. रेल मंत्रालय ने कहा, "हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे (Indian Railways)ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है. इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट लेना होगा."
मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से भारतीय प्रेस ब्यूरो (PIB FactCheck) के एक ट्वीट को भी री-ट्वीट किया, जिसमें किसी भी गलत सूचना से बचने के लिए इसकी पुष्टि की गई थी.
No change in the rule related to booking of tickets for Children travelling in train
— PIB India (@PIB_India) August 17, 2022
It is optional for passengers to buy ticket & book berth for children below 5 years
Free travel is allowed for children below 5 years, if no berth is booked
Read here: https://t.co/zSgh94i5MR
वैकल्पिक है ये टिकट का नियम
रेल मंत्रालय ने कहा कि ये समाचार आइटम और मीडिया रिपोर्ट बिल्कुल झूठ भ्रामक हैं. मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि लोगों को सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है. यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं तो यह मुफ़्त है, जैसा पहले हुआ करता था.
बच्चों के लिए सीट चाहिए तो देना होगा पूरा पैसा
रेल मंत्रालय के 6 मार्च 2020 के एक सर्कुलर में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा. हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी. इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है बशर्ते एक अलग बर्थ का दावा न किया जाए. हालांकि, अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट मांगी जाएगी तो पूरा वयस्क का किराया लिया जाएगा."
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