1984 Anti-Sikh Riots: अल्पसंख्यक मंत्रालय ने LS में कहा- सिख विरोध दंगों के पीड़ितों के लिए सरकार लेकर आयी राहत पुनर्वास पैकेज
1984 Anti-Sikh Riots: अल्पसंख्य मंत्रालय ने कहा कि 2014 में, भारत सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों' के दौरान मारे गए प्रति मृतक को 5 लाख रुपये की बढ़ी हुई राहत देने की योजना शुरू की.
1984 Anti-Sikh Riots: केन्द्र सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास पैकेज लेकर आई है. अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय ने लोकसभा में गुरूवार को बताया कि इस योजना के अनुसार, हर मौत पर साढ़े तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशित और घायलों के सवा लाख रुपये देने का प्रावधान है. इस योजना में मृतकों के माता-पिता, विधवाओं और बुजुर्गों को राज्य सरकारों की तरफ से जीवन भर 2500 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है. पेंशन पर यह भुगतान राज्य सरकारों की तरफ से वहन किया जाएगा.
अल्पसंख्य मंत्रालय ने कहा कि 2014 में, भारत सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों' के दौरान मारे गए प्रति मृतक को 5 लाख रुपये की बढ़ी हुई राहत देने की योजना शुरू की. केंद्रीय बजट 2021-22 में 84 दंगों के मृतक के परिजनों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान के लिए 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
मंत्रालय ने आगे कहा कि बढ़ाई गई अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने फंड से करेंगे. केन्द्रीय गृह मंत्रालय संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यूटिलाइजेशन सार्टिफिकेट की रिसिप्ट पर उन्हें फंड जारी करेगा.
Union Govt introduced a rehabilitation package to provide relief to victims of 1984 anti-Sikh riots. The scheme contained ex-gratia payment of Rs 3.5 lakhs for each death case & Rs 1.25 lakhs in case of injuries: Ministry of Minority Affairs, in Lok Sabha
— ANI (@ANI) August 5, 2021
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके दो सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही करीब 3 हजार सिख लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस दौरान देश के कई हिस्सों में सिख विरोध दंगे भड़क उठे थे.
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