मिंटो ब्रिज हादसे के बाद जागी सरकार, 45 cm से ज़्यादा जलभराव पर बंद होगा रास्ता, नियम के उल्लंघन पर दर्ज हो सकती है FIR
PWD अधिकारियों को आदेश दिया गया है पुल के नीचे जलभराव न हो और नियमों का पालन हो इसके लिये लोकल बॉडी और दिल्ली पुलिस की मदद ली जायेगी.
नई दिल्ली: दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर जलभराव के चलते एक शख्स की मौत के हादसे के बाद दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक ज्ञापन जारी किया है. ज्ञापन में छपी जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने आदेश दिया है कि अगर बारिश के दौरान मिंटो ब्रिज के नीचे किसी भी वक्त और किसी भी जगह जलभराव का स्तर 45 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, तो मिंटो ब्रिज के तरफ आने वाले रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद किया जाये और ये सुनिश्चित किया जाये कोई भी व्यक्ति या वाहन ब्रिज के नीचे से ना निकले.
लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि अगर भारी बारिश के दौरान कोई भी व्यक्ति परिवहन नियम प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी उस व्यक्ति या गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिये FIR दर्ज करायेंगे. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो बारिश के मौसम में मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव की स्थिति पर हमेशा निगरानी रखें और यहां जल निकासी व्यवस्था को सुनिश्चित करें ताकि जलभराव न हो.
लोकल बॉडी और दिल्ली पुलिस की मदद ली जायेगी
इसके साथ ही PWD अधिकारियों को आदेश दिया गया है पुल के नीचे जलभराव न हो और नियमों का पालन हो इसके लिये लोकल बॉडी और दिल्ली पुलिस की मदद ली जायेगी. PWD में अधिकारी दिल्ली पुलिस के साथ कोर्डिनेशन में मिंटो ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क की उचित बैरिकेडिंग सुनिश्चित करेंगे.
गौरतलब है कि 19 जुलाई को तेज़ बारिश के बाद सेंट्रल दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे जलभराव हो गया था जिसमें फंसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. मृतक शख्स घटना के समय मिनी टेम्पो चला रहे थे और जलभराव की वजह से यहां फंस गए थे और डूबने से उनकी मौत हो गई थी. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मृतक शख्स ने पुल के नीचे जलभराव को पार करने की कोशिश की थी. इसी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने ज्ञापन जारी कर जलभराव की स्तिथि में रास्ते पर बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया है.