अब मिजोरम में लागू होगा पूर्ण शराबबंदी कानून, कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया था प्रतिबंध
मिजोरम में एक बार फिर से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री जोरमथांगा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी दी गई.
आइजोल: अब मिजोरम में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा. मुख्यमंत्री जोरमथांगा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को पूर्ण शराबबंदी से संबंधित बिल पर मुहर लगी. मिजोरम शराबबंदी बिल 2019 को अब विधानसभा में पेश किया जाएगा. अधिकारी ने बाताया कि 20 मार्च को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है.
सत्तारूढ़ मिजो नेशन फ्रंट (एमएनएफ) ने पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण शराबबंदी करने की घोषणा की थी. जिसके बाद अब एमएनएफ प्रमुख और मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने शराबबंदी की तरफ कदम बढ़ाया है.
मिजोरम में पूर्ण मद्य निषेध कानून लागू होने के बाद से राज्य में 1997 से लेकर जनवरी 2015 तक पूर्ण शराबबंदी थी. ललथनहवला की पिछली कांग्रेस सरकार ने मार्च 2015 से राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी. आपको बता दें कि बिहार और गुजरात में शराबबंदी है.