आइजोल: मिजोरम विधानसभा ने चार साल बाद फिर से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए एक विधेयक पारित किया है. आबकारी एवं नारकोटिक्स मंत्री डॉ केके बिछुआ ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य और कानून को सही ढंग से लागू कराने के उद्देश्य से शराब के निर्माण, आयात, बिक्री और खपत पर रोक लगाने का फैसला किया है.


सदन में मौजूद सभी विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मिजोरम शराब (निषेध) विधेयक, 2019 का समर्थन किया. सभी विधायकों के समर्थन के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया गया.


सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर उसे वोट दिया गया तो वह राज्य में पूर्ण शराबबंदी सुनिश्चित करेगी.


मिजोरम में 1997 से 2015 तक पूर्ण शराबबंदी लागू थी। लाल थनहावला के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने मार्च, 2015 से राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी.


मिजोरम के अलावा बिहार और गुजरात में भी शराबबंदी विधेयक लागू है. बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया था जबकि गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को लागू किया था.


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