Hanuman Chalisa Row: सख्ती के बीच राज ठाकरे बोले- लाउडस्पीकर पर पढ़ें हनुमान चालीसा, सीएम उद्धव ठाकरे का भी किया जिक्र
राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि मेरी विनती है कि कल यानी 4 मई के दिन जहां-जहां लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है वहां आप लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएं.
MNS Chief Raj Thackeray Statements: लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़े जाने को लेकर राज ठाकरे (Raj Thackeray) के एलान को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट पर है. इस बीच राज ठाकरे ने बयान जारी कर कहा है कि देश के तमाम हिंदू भाइयों से मेरी विनती है कि कल यानी 4 मई के दिन जहां-जहां लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है वहां आप लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएं और लाउडस्पीकर से क्या तकलीफ होती है यह उन्हें भी समझने दें.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, ''महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री से हम विनती करते हैं कि स्वर्गीय हिंदू ह्रदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कई साल पहले लाउडस्पीकर बंद होने ही चाहिए यह बताया था लेकिन क्या यह आप सुनेंगे?''
उन्होंने आगे कहा, ''...या आपको सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाले सहूलियत मुताबिक धर्मनिरपेक्ष शरद पवार की सुनेंगे. इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता के सामने एक बार हो जाना चाहिए.'' सीएम उद्धव ठाकरे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के चचेरे भाई हैं.
राज ठाकरे ने कहा, ''मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर 4 मई तक नीचे उतारने की माँग हम राज्य सरकार से पहले ही कर चुके है. लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर ढिलाई बरत रही है.'' ठाकरे ने लोगों से कहा कि अगर वे ‘अजान’ की आवाज से परेशान हों तो 100 नंबर डायल करके पुलिस में शिकायत करें. रोज शिकायत होनी चाहिए.
सभी को आवाहन pic.twitter.com/9yZyxkiSt3
— Raj Thackeray (@RajThackeray) May 3, 2022
इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कानून-व्यवस्था को लेकर बैठक की. उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय करने चाहिए और किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ से फोन पर भी बात की.
राज ठाकरे पर एफआईआर
महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस ने चार मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को ‘बंद करने’ की राज ठाकरे की धमकी के बाद मंगलवार को उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया. अधिकारी ने बताया कि सिटी चौक पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 116 (जेल की सजा वाले अपराध के लिए उकसाना) और 117 (जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.
एक मई को औरंगाबाद की रैली में ठाकरे ने लोगों से कहा था कि अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाये गये तो वे चार मई से उनके बाहर हनुमान चालीसा बजाएं.