नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में एक बार में तीन तलाक यानि तलाक ए बिद्दत पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक पर फैसला लिया जा सकता है. जिसे 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा.
संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तावित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा. पहले विधेयक के संसद के दोनों सदनों से मंजूरी नहीं मिलने पर नया अध्यादेश लागू किया गया था. सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है.
पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था. पिछले साल दिसंबर में तीन तलाक विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिली थी. लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते है यह राज्यसभा में लंबित रह गया और यह विधेयक निष्प्रभावी हो चुका है.
नियम के तहत राज्यसभा में पेश विधेयक लोकसभा भंग होने के बाद भी निष्प्रभावी नहीं होते हैं. लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक हालांकि निष्प्रभावी हो जाते हैं.
विपक्ष का विरोध
विपक्ष राज्यसभा में विधेयक के प्रावधानों का विरोध करता रहा है और राज्यसभा में सरकार के पास संख्याबल की कमी है. विपक्षी पार्टियां तीन तलाक की परंपरा को दंडनीय अपराध बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध कर रही है. विपक्ष का दावा है कि अपनी पत्नी को तलाक देने वाले पति के लिए जेल की सजा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है.
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मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 के तहत, एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान रहेगा.
आगामी सत्र में सरकार का जोर तीन तलाक विधेयक को पास कराने पर है. सरकार विपक्षी दलों से सहयोग की अपील कर चुकी है. इसी संबंध में सात जून को मोदी सरकार में मंत्री नरेंद्र तोमर और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की थी.
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एबीपी न्यूज़
Updated at:
12 Jun 2019 10:29 AM (IST)
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान तीन तलाक का मुद्दा जोर शोर से उठाया और घोषणापत्र में दावा किया कि इसे संसद से पास करवाया जाएगा. वहीं विपक्षी पार्टियां तीन तलाक विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रही है.
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