Rahul Gandhi Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त)  को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी. ऐसे में उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. 


कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं करने को लेकर पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है. पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने से डर रहे हैं. 


उन्होंने ट्वीट किया, '' 23 मार्च को सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था.  पूरी तरह से गलत दोषसिद्धि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए 26 घंटे बीत चुके हैं.  राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है?''


वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा है. 


मल्लिकार्जुन खरगे ने भी उठाए सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार (4 अगस्त) को प्रेस कॉन्प्रेंस कर कहा, ‘‘राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने में 24 घंटे लगे. अब देखते हैं कि उनकी सदस्यता बहाल करने में कितने घंटे लगेंगे. हम लोकसभा अध्यक्ष के आदेश का इंतजार करेंगे.’’






राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में  टिप्पणी की थी कि ‘‘सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?’’ इसको लेकर गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.


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