भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जमानत की शर्तों में हुआ बदलाव, दिल्ली आने की इजाजत मिली
जमानत की शर्तों में बदलाव के लिए भीम आर्मी चीफ ने कोर्ट का रुख किया. इसके बाद आज कोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव कर दिया है. अब दिल्ली आने की इजाजत दे दी गई है लेकिन इससे पहले चंद्रशेखर आजाद को डीसीपी को सूचित करना पड़ेगा.
नई दिल्ली: दरियागंज हिंसा मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद दिल्ली आ सकते है लकिन उन्हें यहां आने से पहले डीसीपी इसकी सूचना देनी होगी.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर वह दिल्ली आते हैं तो उन्हें दिए गए पते पर रुकना होगा. चंद्रशेखर आजाद को डीसीपी को टेलीफोन या ई-मेल से सूचित करना होगा कि वह दिल्ली या सहारनपुर में नहीं हैं. बता दें कि 15 जनवरी को दरियागंज हिंसा मामले में कोर्ट ने चंद्रशेखर को जमानत दी थी लेकिन कुछ शर्ते लगा दी थीं. कोर्ट ने कहा था कि चंद्रशेखर चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनावों तक कोई धरना आयोजित नहीं करेंगे.
Modification of the bail conditions of Bhim Army chief Chandrashekhar Azad: Delhi's Tiz Hazari Court modifies his bail conditions in connection with Daryaganj violence matter. Azad can visit Delhi but he will have to inform DCP crime before coming here. (file pic) pic.twitter.com/qbLz5BUUlQ
— ANI (@ANI) January 21, 2020
जमानत की शर्तों में बदलाव के लिए भीम आर्मी चीफ ने कोर्ट का रुख किया. इसके बाद आज कोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है. इसे सेलिब्रेट करने के लिए सबको आगे आना होगा और ज्यादा भागीदारी के लिए कोर्ट चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली आने की इजाजत चुनाव के दौरान देता है.
अभी तक चंद्रशेखर को हर शनिवार को एसएचओ सहारनपुर को अपना अटेंडेंस देना पड़ता था. जब भी चंद्रशेखर सहारनपुर में होंगे वहां अपना अटेंडेंस देंगे. अगर दिल्ली में रहेंगे तो डीसीपी क्राइम को अटेंडेंस देंगे. अगर इन दोनों जगहों पर नही होंगे तब उन्हें टेलीफोन पर कहना होगा कि वे क्या कर रहे हैं. पूरी जानकारी देनी होगी.