जम्मू: जम्मू कश्मीर में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर कॉपरेटिव बैंक में 223 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले में मुख्य आरोपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि इस ऋण घोटाले के मुख्य आरोपी जम्मू कश्मीर कॉपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी डार है इस मामले के उजागर होने के बाद से लगातार छुपते फिर रहे हैं.


जांच एजेंसियों ने कसा शिकंजा


जम्मू कश्मीर कॉपरेटिव बैंक से 223 करोड़ रुपए के लोन को गैरकानूनी ढंग से स्वीकार करने के आरोपी और बैंक के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी दार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है. गौरतलब है कि इस घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद 17 मई को जम्मू कश्मीर कॉपरेटिव बैंक का संचालन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, और तब से इस बैंक के पूर्व चेयरमैन लापता है. एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जारी लुक आउट नोटिस में कहा गया है कि जो भी शख्स जम्मू कश्मीर कॉपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी डार के बारे में सूचना देगा उसका न केवल नाम गुप्त रखा जाएगा बल्कि उसे इनाम भी दिया जाएगा.


गैरकानूनी ढंग से दिया 223 करोड़ का लोन


बैंक के नियमों को ताक पर रख एक तथाकथित सोसायटी के चेयरमैन को 223 करोड़ का लोन सैंक्शन करने के आरोपों से घिरे बैंक के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था. उन पर आरोप है कि उनकी अध्यक्षता वाले बोर्ड ने हिलाल अहमद मीर को झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के लिए 223 करोड़ का ऋण मंजूर किया, जबकि ज़मीन पर ऐसी कोई सोसायटी हकीकत में थी ही नहीं. इस मामले के उजागर होने के बाद से मोहम्मद रफी डार लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है.


एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी उसे पकड़ने के लिए उसके कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है जिसके बाद से यह लुक आउट नोटिस जारी किया गया है.


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