Mohammed Faizal Disqualified From Lok Sabha: लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार (13 जनवरी) देर रात कहा कि सांसद को तीन अन्य लोगों के साथ हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. ये मामला साल 2009 का है.
बुधवार को कवारत्ती में जिला सत्र अदालत ने एनसीपी सांसद और अन्य आरोपियों की जमानत भी निलंबित कर दी. इसके बाद, उन्हें वहां से केरल की कन्नूर केंद्रीय जेल ले जाया गया था. हालांकि, फैजल ने सजा के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का रुख किया है. वहीं, कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
कहासुनी के बाद किया था हमला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सांसद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद और कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया पर कहासुनी के बाद लोगों के एक समूह का कथित रूप से नेतृत्व किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. बाद में फैजल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था.
कई महीनों तक चला इलाज
कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया को बाद में केरल ले जाया गया और एक निजी अस्पताल में कई महीनों तक उनका इलाज चला. इस मामले में कुल 32 आरोपी थे और पहले चार दोषी करार दिए गए. सांसद इस मामले में दूसरे आरोपी थे. हालांकि, अभियुक्तों के वकील ने जोर देकर कहा कि यह एक मामूली हाथापाई थी.
कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया
वहीं, न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने का हवाला देते हुए उनकी दलील को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि सांसद की झड़प 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी.