Mohammed Zubairs Bail Plea: मोहम्मद जुबैर के वकील का दिल्ली पुलिस पर आरोप, कहा- 'कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मीडिया में किया लीक'
Bail Plea: जज अपना फैसला सुरक्षित रख चुके थे लेकिन अभी वो लंच से वापस सीट पर नहीं आए थे और उसके पहले ही डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया में ये जानकारी लीक कर दी कि हमारी जमानत याचिका खारिज हो गई.
Zubairs Bail Plea: ऑल्ट न्यूज के सह संपादक (Alt News Editor) मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के वकील सौदिक बनर्जी (Soutik Banerjee) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पर आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट का फैसला (Court Verdict) आने से पहले ही मीडिया (Media) में लीक (Leak) कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका (Bail Plea) खारिज (Reject) कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया. मोहम्मद जुबैर के वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, 'कोर्ट की सुनवाई चल रही थी और लंच ब्रेक (Lunch Break) हुआ था हालांकि जज अपना फैसला सुरक्षित रख चुके थे लेकिन अभी वो लंच से वापस सीट पर नहीं आए थे और उसके पहले ही डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया में ये जानकारी लीक कर दी कि मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज हो गई है. और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है.'
वहीं जुबैर के वकील सौदिक बनर्जी के इस आरोप के बाद डीसीपी मल्होत्रा ने सफाई देते हुए कहा, उन्होंने मीडिया को गलत तरीके से सूचित किया था कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इसके पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत पर याचिका का फैसला सुरक्षित रख लिया था. 33 वर्षीय पत्रकार जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप के बाद 2018 के एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया था. मोहम्मद जुबैर के वकील सौदिक बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की निंदा करते हुए कहा, यह बहुत निंदनीय घटना है आज न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसला सुनाने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने मीडिया में कोर्ट का फैसला लीक कर दिया. डीसीपी केपीएस मल्होत्रा को इस बात की जानकारी कैसे लगी कि कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है ये एक आत्ममंथन का मुद्दा है.
जुबैर को लगा कोर्ट से झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत
हालांकि Alt न्यूज के को - फाउंडअर जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटियाला हाउस ने जुबैर के 14 दिनों की न्यायियक हिरासत में भेज दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत का कोई आधार नहीं है. वहीं दिल्ली पुलिस ने भी जुबैर की जमानत का विरोध करते हुए न्यायिक हिरासत की मांग की थी.
दिल्ली पुलिस ने तीन नए प्रावधान जोड़े
इसके पहले साल 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किए गए AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को 2 जुलाई को पटिलाया हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पेशी के दौरान मोहम्मद जुबैर पर साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने कहा हमने जुबैर का मोबाइल फोन जब्त किया है और एक हार्ड डिस्क बरामद किया है. पुलिस ने कोर्ट से जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. वहीं दूसरी तरफ जुबैर ने जमानत अर्जी (Bail Plea) दाखिल की थी. पेशी के दौरान पुलिस ने जुबैर के मामले में तीन नए प्रावधान जोड़े थे. दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपित को विदेशों से चंदा भी मिला है. जिसके कारण जुबैर पर विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 में धारा 35 को FIR में जोड़ा गया है.
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