नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल (इंडिया) की दो संस्थाओं के खिलाफ धनशोधन के मामले में बैंक में जमा 17 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जब्त की है. ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल) और इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (आईएआईटी) के बैंक खातों में जमा रकम की जब्ती के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है.


बयान में कहा गया कि दोनों संस्थाओं ने अपराध के जरिए यह रकम अर्जित की और यह कई चल संपत्ति के रूप में है. आदेश के तहत 17.66 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की गयी है.


एआईआईपीएल, आईएआईटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन (एआईएसएएफ) के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए) की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धन शोधन का यह मामला दर्ज किया.


बयान में कहा गया, ‘‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) को एफसीआरए के तहत 2011-12 के दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल ब्रिटेन से विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति दी गयी थी.’’ बयान में कहा गया कि हालांकि 'प्रतिकूल' सूचनाएं मिलने के आधार पर यह मंजूरी रद्द कर दी गई.


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