संसद से एयरक्राफ्ट संशोधन बिल पास, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर देना होगा एक करोड़ तक का जुर्माना
विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है. यह विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हुआ था.
नई दिल्ली: संसद ने आज उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जो भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है. राज्यसभा ने एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया.
10 लाख रुपये से एक करोड़ हुई जुर्माना राशि
इस विधेयक में देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून, 1934 के दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान है. विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है. यह विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हुआ था.
देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में मिलेगी मदद
इस बिल को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तीन विनियामक निकायों नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट संसोधन बिल से देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में सहायता मिलेगी.
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