Monu Manesar Arrest: मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपा गया, जानें किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी?
Monu Manesar Arrest: मोनू मानेसर को सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसके ऊपर दो मुस्लिम युवकों जुनैद और नासिर की हत्या का भी आरोप है.
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Monu Manesar Jail: हरियाणा पुलिस ने गोरक्षक मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है. राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर कर मोनू मानेसर की कस्टडी की मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया. हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को मंगलवार (12 सितंबर) को हिरासत में लेने के बाद आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया था.
बीती फरवरी को दो मुस्लिम युवकों जुनैद और उसके चचेरे भाई नासिर के अपहरण और हत्या के मामले में मोनू मानेसर को नामजद किया गया था. इसके साथ ही उसके ऊपर नूंह में हुई हिंसा के लिए भड़काने का भी आरोप है.
राजस्थान पुलिस की कस्टडी में पहुंचा मोनू
मोनू मानेसर के वकील सोमदत्त शर्मा ने बताया कि मोनू मानेसर को नूंह कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजने का आदेश दिया गया. इसके बाद राजस्थान पुलिस ने जुनैद वाले मामले में एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया. मोनू मानेसर अब राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है.
किस मामले में हुई थी गिरफ्तारी?
नूंह साइबर थाना क्राइम में तैनात सिपाही मोहित के मुताबिक, एक फेसबुक पेज मोहित मानेसर से 26 अगस्त को अलग-अलग समुदायों में नफरत फैलाने के इरादे से पोस्ट डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि 'परिणाम की हम चिंता नही करते. वार एक ही बार होगा, पर आखिरी होगा.'
फेसबुक लिंक की जब जांच की गई तो पता लगा कि ये फेसबुक आईडी जिस मोबाइल नंबर से बनाई गई थी, वो मोहित उर्फ मोनू मानेसर के नाम से रजिस्टर्ड था. इसी आधार पर तमाम सबूतों के साथ मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसकी पैंट में से 45 बोर की एक पिस्टल और मैगजीन में तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए. पिस्टल को भी नियमानुसार सीज किया गया.
मोनू मानेसर पर लगीं ये धाराएं
पुलिस ने मोनू मानेसर को 153, 153A, 295A, 298, 504, 109 और 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद मोनू मानेसर को नूंह कोर्ट में पेश कर 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत की मांग की गई, जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके बाद राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर कर कस्टडी की मांग की, जो मंजूर कर ली गई.
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