नई दिल्ली:  सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने और ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी बनाने वाले बिल मोटर वेहिकल अमेंडमेंट बिल के आज राज्यसभा में पेश होने की संभावना है. सोमवार को यह बिल लोकसभा से पारित कर दिया किया गया.


आज राज्यसभा में इस बिल को लेकर सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा सकता है. कांग्रेस पार्टी बिल में बदलाव के लिए कुछ संशोधन ला सकती है. क्योंकि राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, इसलिए बिल को पारित करवाने के लिए सरकार को ऐड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा.

मोटर व्‍हीकल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना

इस नियम के तहत ट्रैफिक रुल्स तोड़ने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगेगा. तो वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को अब पांच गुना अधिक जुर्माना यानी 2 हजार की जगह 10 हजार रुपए देने होंगे.

31 मार्च को मोटर व्‍हीकल एक्‍ट को कैनिबेट ने दी थी मंजूरी

संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा और दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है.

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी थी. विधेयक को बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जिसके सुझावों का केंद्रीय कैबिनेट ने समर्थन किया.