Motor Vehicles Bill 2019: सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त, नियम तोड़ने पर जाना होगा जेल
Motor Vehicles Amendment Bill 2019 को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई. इस बिल में तेज गाड़ी चलाने, बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
नई दिल्लीः सड़क पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार काफी सख्त दिख रही है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न हो इसके लिए मोदी सरकार 30 साल पुराने कानून में बदलाव कर नया कानून ले कर आई है. बदलाव के बाद यह बिल राज्यसभा में पास हो गया. संशोधन में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते पकड़े गए तो भारी जुर्माना लगेगा और जेल भी जाना होगा. राज्यसभा से बिल पास होने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह सिर्फ मोटर व्हीकल संशोधन बिल नहीं है, यह एक रोड सेफ्टी बिल है.
बिल को पहले लोकसभा से पास करवा लिया गया था लेकिन राज्य सभा में पास होने से पहले इसमें कुछ संशोधन हुए. संशोधन के बाद राज्यसभा से पारित यह बिल फिर से लोकसभा पहुंचेगी. लोकसभा से पास होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनके मुहर के बाद यह कानून बन जाएगा.
पहले कानून तोड़ने पर कम से कम 100 रुपये का जुर्माना था जो कि बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. वहीं अगर अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाते हैं तो यह जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है.
सरकार ने दूसरा संशोधन यह किया है कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पहले 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाता था लेकिन बाद में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि 5000 रुपये कर दी थी.
अपराध | पहले का जुर्माना | अब का जुर्माना |
बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर | 100 रुपये | 1000 हजार रुपये |
बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर | 100 रुपये | 1000 हजार रुपये का चालान और साथ में तीन महीनें तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल |
एंबुलेंस और आपातकालीन गाड़ियों को रोकने पर | 10000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने का जेल या दोनों सजा एक साथ | |
ज्यादा स्पीड और ओवरटेक | 500 रुपये का जुर्माना या 3 महीने जेल या दोनो | |
जिग-जैग गाड़ी चलाने पर | 500 रुपये का जुर्माना या 3 महीने जेल या दोनो | 10 हजार का जुर्माना या 3 सात तक की जेल या दोनों |
ओवरलोडिंग | 2 हजार फाइन या 1 हजार प्रति टन | 20 हजार फाइन और 2 हजार रुपये प्रति टन |
बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गए | अभिभावक को 25 हजार का जुर्माना, 3 साल तक की जेल, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल और 25 साल तक उस बच्चे को नहीं जारी होगा ड्राइविंग लाइसेंस | |
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर | 2 हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल, दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 हजार का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों | 10 हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल, दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार का जुर्माना और 2 साल की जेल या दोनों |
लाल बत्ती तोड़ने पर | 1 हजार जुर्माना 6 महीने तक जेल, दूसरी बार 2 हजार जुर्माना या 2 साल की जेल या दोनो | पहली बार 5 हजार जुर्माना या 6-12 महीने की जेल या दोनो. दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना या 2 साल की जेल या दोनों |
सड़क दुर्घटना में मौत पर परिजन को मिलेगा 5 लाख रुपये का मुआवजा
नए नियम के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. वहीं, सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 2.5 लाख की मुआवजा दिया जाएगा.
नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देता है तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगया जाएगा. वहीं ओवर स्पीड के लिए सरकार ने 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया है.
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते, ट्रैफिक के उल्टे दिशा में गाड़ी चलाते और अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 5 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल भी हो सकती है.
बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना
सरकार ने नए नियम में यह भी जोड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. वहीं बिना बीमा के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
30 साल पुराने कानून में संशोधन करते हुए सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा.
बच्चा चला रहा है गाड़ी तो परिजन जाएंगे जेल
कानून में प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई नाबालिग सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता/अभिभावक को दोषी माना जाएगा. माता-पिता/अभिभावक के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा.
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