Rana Couple Bail Plea: मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के मामले में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज मुंबई की सेशन कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. दोनों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया है, जिसने उन्हें गिरफ्तारी के एक दिन बाद रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था
अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी. राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है. सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है.
सीएम उद्धव ठाकरे का बयान
इस बीच, हनुमान चालीसा विवाद पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने आगाह किया कि हनुमान चालीसा की आड़ में दादागिरी बर्दाश्त नहीं. अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो घर पर आइए, दादागीरी करने वालों से हमें निपटना आता है.
सीएम ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का एक तरीका होता है लेकिन दादागीरी मत करिए. अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहब ने सिखाया है कि दादागीरी से कैसे निपटना है. उद्धव ने आगे कहा कि हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं.