Panchayat Elections Canceled In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है, कैबिनेट ने चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा दिया गया है. एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं.
इसके साथ ही मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव अब टलते नजर आ रहे हैं. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि MP सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है. इस पर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन नहीं हो सका. अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे.
पिछले महीने राज्य की भाजपा सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा 2019 में तय परिसीमन और आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए यह अध्यादेश लाई थी. इस अध्यादेश के आधार पर 2014 के परिसीमन और आरक्षण रोटेशन के अनुसार पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्त्मम मिश्रा एवं प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया, ‘‘आज मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश को निरस्त कर इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है.’’
उल्लेखनीय है कि राज्य की त्रि-स्तरीय पंचायत के चुनाव के लिए अगले साल छह जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान तीन चरणों में होने हैं, लेकिन 17 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयाग को स्थानीय निकाय में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकने और उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित करने का निर्दश दिया.
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष कांग्रेस नेता मनमोहन नागर की याचिका पर आया था. नागर ने अदालत में कहा था कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोटेशन और परिसीमन पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में बगैर ओबीसी के आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने का संकल्प बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से पारित भी किया गया.