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MUDA Case: कर्नाटक हाईकोर्ट से CM सिद्धारमैया को बड़ा झटका! अदालत ने कहा- 'राज्यपाल का FIR का आदेश सही'

MUDA Case News: उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया था.

MUDA Case Latest News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज यानी मंगलवार (24 सितंबर 2024) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में सीएम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है.

बता दें कि उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और अपने आदेश सुरक्षित रख लिया था. इसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था.

सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पर लगे हैं ये आरोप 

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य MUDA  की ओर से अधिग्रहित की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था. MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां MUDA ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था.

ये है MUDA मामले का पूरा घटनाक्रम

  • 1959 में यह जमीन कर्नाटक के मैसूर जिले के केसेरे गांव में जावरा के बेटे निंगा की थी. 1968 में निंगा के अधिकार समाप्त कर दिए गए. 29 अक्टूबर 1968 को उनके सबसे बड़े बेटे मल्लैया और तीसरे बेटे देवराजू ने 300 रुपये प्राप्त करने के बाद निंगा के दूसरे बेटे माइलारैया को 3 एकड़ और 16 गुंटा जमीन पर अपना अधिकार सौंप दिया. माइलारैया जमीन के एकमात्र मालिक बन गए.
  • सितंबर 1992: देवनूर लेआउट के तीसरे चरण के निर्माण के लिए निंगा की 16 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई.
  • फरवरी 1998: 3.16 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की गई.
  • मई 1998: भूमि को अधिग्रहण प्रक्रिया से हटाते हुए इसे अधिसूचित किया गया.
  • 2001 में डीनोटिफ़ाइड भूमि का उपयोग देवनूर लेआउट के तीसरे चरण को बनाने के लिए किया गया था, और साइटें आवंटित की गई थीं.
  • नवंबर 2003 में भूमि मूल मालिक को वापस कर दी गई थी.
  • अगस्त 2004 में सिद्धारमैया के बहनोई, मल्लिकार्जुनस्वामी ने 16 एकड़ 'कृषि' भूमि खरीदी.
  • जुलाई 2005: मल्लिकार्जुनस्वामी की ओर से खरीदी गई भूमि को गैर-कृषि उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया.
  • अक्टूबर 2010 में: मल्लिकार्जुनस्वामी ने अपनी बहन, सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को भूमि उपहार में दी.
  • जून 2014 में: पार्वती ने MUDA की ओर से उपयोग की जा रही अपनी भूमि के लिए मुआवजे की मांग की.
  • दिसंबर 2017 में: MUDA ने लेआउट के लिए डीनोटिफ़ाइड भूमि का उपयोग करने की बात स्वीकार की और पार्वती को वैकल्पिक साइटें देने का फैसला किया.
  • नवंबर 2020 में: MUDA ने 50:50 के आधार पर वैकल्पिक स्थल देने पर सहमति जताई, जिससे पार्वती को आधी जमीन विकसित भूखंडों के रूप में मिल गई.
  • अक्टूबर 2021 में: पार्वती ने मुआवजे के रूप में वैकल्पिक स्थलों के लिए MUDA से फिर से याचिका दायर की.
  • जनवरी 2022 में: पार्वती को विजयनगर तीसरे चरण में 14 भूखंड आवंटित किए गए.
  • अक्टूबर 2023 में: सरकार ने 50:50 योजना को रद्द कर दिया.
  • 4 जुलाई, 2024 में: सिद्धारमैया ने 62 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा, जिसमें दावा किया गया कि उनकी जमीन हड़पी गई है.
  • 14 जुलाई, 2024 में: सरकार ने कथित अवैधताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया.
  • 24 जुलाई, 2024 में: स्पीकर यूटी खादर ने विधानसभा में MUDA 'घोटाले' पर चर्चा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
  • 26 जुलाई, 2024: राज्यपाल ने सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की याचिका के बाद सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया.
  • 1 अगस्त, 2024: कैबिनेट ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस वापस लेने का आग्रह किया.
  • 3 अगस्त, 2024: सिद्धारमैया ने आरोपों से इनकार करते हुए नोटिस का जवाब दिया.
  • 3-10 अगस्त, 2024: विपक्षी भाजपा-जद(एस) ने मैसूर तक पैदल मार्च निकाला.
  • 17 अगस्त, 2024: राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दी.
  • 19 अगस्त, 2024: सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की.

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