Mukesh Ambani Threat: अंबानी परिवार को अफजल गुरु के नाम से धमकी देने वाले को कोर्ट ने 20 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा
Mukesh Ambani Threat: आरोपी विष्णु के वकील विजयकुमार माने ने कोर्ट में कहा कि जो भी फोन गया था वो फोन उस व्यक्ति को नहीं गया था जिसके नाम की धमकी है.
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Mukesh Ambani Threat: उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में आतंकी अफजल गुरु बनकर फोन करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. विष्णु भौमिक नाम के आरोपी ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी. बता दें की सोमवार को विष्णु ने रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 9 बार फोन करके धमकी दी थी. जिसके बाद धमकी की जानकारी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी और फिर पुलिस ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से लोकेट कर दहिसर से गिरफ़्तार कर लिया.
विष्णु ने अफजल गुरु के बारे में पढ़ा था
पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने आतंकी अफजल गुरु का नाम लेकर फोन किया था. सूत्रों ने बताया कि विष्णु ने अफजल गुरु के बारे में पढ़ा है और इसी वजह से उसने अफजल गुरु के नाम से फोन किया था. पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उन्हें जांच करना है कि आखिर इसने अफजल गुरु का नाम क्यों लिया और इसके साथ और कितने लोग हो सकते हैं? वहीं आरोपी विष्णु की दक्षिण मुंबई में एक ज्वेलरी की दुकान है. मुंबई के झवेरी बाजार में हुए बम धमाके में उसकी दुकान का नुकसान हुआ था.
विष्णु के वकील ने कहा
आरोपी विष्णु के वकील विजयकुमार माने ने कोर्ट में कहा कि जो भी फोन गया था वो फोन उस व्यक्ति को नहीं गया था जिसके नाम की धमकी है. ये कॉल हॉस्पिटल के लैंड लाइन पर की गई थी. इस बात का व्यापारी (मुकेश अंबानी) से कोई सम्बंध नहीं है. विष्णु मानसिक रूप से बीमार है और 2021 में डॉक्टर ने उसे इसका सर्टिफिकेट भी दिया है. वो अब भी डॉक्टर से इसका इलाज करवा रहा है. अगर उसने फोन किया भी है तो उसका कोई उद्देश नहीं था. इसी वजह से पुलिस को उनके द्वारा लगाई धाराओं को बदलना चाहिए और आरोपी को जेल कस्टडी में भेजना चाहिए.
सरकारी वकील ने कोर्ट में क्या कहा?
आरोपी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन ही ये फोन क्यों किया? आरोपी भले ही मानसिक रोगी हो उसने एक दो नहीं बल्कि 9 बार फोन किया, वो भी एक ही व्यक्ति के लिए और इसी वजह से यह बहुत गंभीर बात है. आरोपी ने यह कोई पहली बार नहीं बल्कि ऐसे कॉल इसके पहले भी किए हैं, उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं.
पता लगाया जाए कि फोन किसने करने को कहा..
सरकारी वकील ने कोर्ट में आगे कहा, "जांच करने की जरूरत इस वजह से है ताकि पता लगाया जा सके कि उसे यह फोन किसने करने को कहा था और उसे यह नंबर कहां से मिला? इसके अलावा उसका किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध है या नहीं, इन सबकी जांच करने के लिए उसकी 10 दिनों की कस्टडी की जरूरत है. वहीं विष्णु के वकील विजय कुमार माने ने कोर्ट से कहा कि आरोपी का किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है. वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनके दो बेटे हैं, जोकी पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी सोसाइटी में रहते हैं.
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