अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मुख्तार अब्बास नकवी बोले- पहले तो ये तय कर लें कि...
Mukhtar Abbas Naqvi On Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "पहले उन्हें यह तय करना होगा कि कब सफलता को उनकी जीत माना जाए और कब असफलता.
Mukhtar Abbas Naqvi On Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को CBI के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जमानत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा,' कब उनके लिए सत्य पराजित होता है और कब विजय होता है तय कर लें.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अब अगर अपने सियासी गुणा-भाग के लिए सत्य पराजित हो रहा है, परेशान हो रहा है और विजय हो रहा है. ये उनके लिए सबक और संदेश है कि जो लोग की न्याय व्यवस्था और कानून पर समय-समय पर अपने सियासी स्वार्थ के लिए सवालिया निशान खड़े करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी आरोपी को जमानत मिलना उसे दोषमुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं है. क्या जमानत बेगुनाही का प्रमाण पत्र है?
जानिए मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के CM पर क्या कहा?
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "पहले उन्हें यह तय करना होगा कि कब सफलता को उनकी जीत माना जाए और कब असफलता. न्यायालय या न्यायपालिका या कानून निष्पक्षता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं. अगर उनके खिलाफ एक के बाद एक आरोपों में स्पष्ट खामियां हैं, तो उन्हें निष्पक्षता से लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए.
Delhi: BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi reacts to Delhi CM Arvind Kejriwal's bail, says, "First, they need to decide when success is considered a victory for them and when it is a failure. The court or judiciary, or the law, performs its duties with impartiality. If there are… pic.twitter.com/Aj1TZxUwGI
— IANS (@ians_india) September 13, 2024
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़मानत दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़ी सीबीआई के मामले में दी है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि केजरीवाल को 10-10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयन की बेंच ने की थी और पांच सितंबर को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.