‘जिस बात का डर था वही हुआ’, मुख्तार अंसारी की मौत पर कोर्ट में बोले कपिल सिब्बल तो जज ने कहा- हम उन्हें वापस नहीं ला सकते
Mukhtar Ansari Death Case: मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई जिस पर 15 जुलाई को सुनवाई हुई. इस केस की पैरवी कपिल सिब्बल कर रहे हैं.
Kapil Sibal On Mukhtar Ansari Death: गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे ने सोमवार (15 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया था और उन्हें जरूरी चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया, जिसके कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई.
मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में हृदयाघात से मौत हो गई थी. जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी. एन. भट्टी की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से 2023 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बांदा जेल परिसर के भीतर उनके पिता की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था, जहां उन्हें रखा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
उमर अंसारी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया, “हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जिसका हमें डर था, वही हुआ.” पीठ ने कहा, “हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, श्रीमान सिब्बल. यह आप अच्छी तरह जानते हैं.” पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मुठभेड़ जैसी स्थिति की आशंका जताई थी.
कपिल सिब्बल ने क्या कहा?
इस मामले में जांच की मांग करते हुए सिब्बल ने कहा, “इस देश में इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता.” उन्होंने कहा कि उन्होंने याचिका में की गई प्रार्थना में संशोधन का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दाखिल किया है. पीठ ने आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि वह इस पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं.
उन्होंने जवाब के लिये नटराज को चार हफ्ते का वक्त दिया. सिब्बल ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके पिता को दिए गए खाने में जहर मिला हुआ था. पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर गौर किया कि मुख्तार अंसारी को जेल में अपेक्षित चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया, जिसके कारण हिरासत में उनकी मौत हो गई.
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