मुंबईः अमरावती से लोकसभा की सांसद नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया है. जाति प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए कोर्ट ने उनपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने नवनीत कौर राणा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. आनंदराव अडसुल ने कोर्ट में दावा किया था कि उनका जाति प्रमाण पत्र जाली है. 


अमरावती सीट से जीतकर संसद पहुंची थी नवनीत कौर राणा


बता दें कि अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था. नवनीत कौर राणा यहां से चुनाव लड़ी थीं और जीत हासिल की थी. आनंदराव का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी.


कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि छह हफ्ते के भीतर नवनीत कौर राणा अपना सभी प्रमाण पत्र जमा करें. कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा दिखाई दे रहा है.


साल 2014 में ली थी पॉलिटिक्स में एंट्री


बता दें कि नवनीत राणा साल 2014 में राजनीति में एंट्री ली थी. उस दौरान उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थीं लेकिन चुनाव हार गई थीं. हालांकि साल 2019 में वह निर्दलीय मैदान में उतरीं और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी. नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं.


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