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Hijab Ban Case: मुंबई के कॉलेज ने हिजाब पर लगाया बैन तो भड़के सपा नेता अबू आजमी, कुरान का जिक्र कर बता दिया नियम-कानून
Hijab Ban Case: मुंबई के एक कॉलेज ने अपने परिसर में हिजाब और नकाब पहनने पर बैन लगा दिया है. कॉलेज के फैसले के खिलाफ कुछ छात्राओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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Hijab Ban Case: समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने मुंबई के एक कॉलेज में हिजाब बैन मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है. अबू आजमी ने पवित्र कुरान का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम में नहाने, खाने, पीने, रोने, सोने सबके बारे में लिखा गया है और निर्देश दिए गए है.
अबू आजमी ने कहा, 'कुरान में लिखा है औरतें जब घर से बाहर निकले तो अपने आप को सिर से पांव तक ढककर निकले, मर्द जब निकले तो अपनी निगाहें नीचे करके निकले. इस्लाम में नहाने की बात हो या फिर खाने-पीने और सोने की, सभी को लेकर निर्देश दिए गए हैं.''
हिजाब बैन मामले पर क्या बोले अबू आजमी?
सपा नेता अबू आजमी ने आगे कहा, ''सिर्फ लड़कियां साथ पढ़ती हैं तो हिजाब ना पहने कोई दिक्कत नही हैं, लेकिन अगर लड़कों के साथ पढ़ना है तो हिजाब पहनने की इजाजत मिलनी ही चाहिए. हम सब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते है. स्कूल कॉलेज में बिना हिजाब के जाए, लेकिन क्लास में हिजाब पहनना ही चाहिए.''
क्या है मामला
बता दें कि मुंबई के एक कॉलेज ने अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगा दिया है. कॉलेज के फैसले के खिलाफ कुछ छात्राओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने कॉलेज की ओर से हिजाब पर बैन लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
जस्टिस ए एस चंदुरकर और राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा, ''वह कॉलेज के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.'' इसी के साथ पीठ ने छात्राओं की ओर से कॉलेज के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है.
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