Jaipur Mumbai Express Murder Case: बीते महीने 31 जुलाई को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक सिपाही चेतन सिंह ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसी आरोपी के ब्रेन मैंपिंग और नार्को टेस्ट कराए जाने की अभियोजन पक्ष की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत ने कहा,'आरोपी ने ऐसे टेस्ट कराए जाने से मना किया है, चुप रहना उसका मौलिक अधिका है, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं.'


मारे गये लोगों के परिवारजनों की सहमति के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत से अपील की थी. इसमें कहा गया था कि आरोपी का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने को लेकर इजाजत दी जाए क्योंकि व्यक्ति का अपराध बहुत ही गंभीर श्रेणी का है.


क्या बोली अदालत?
मामले को सुन रहे मजिस्ट्रेट ने कहा, मुझे जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी से जब पुलिस कस्टडी में नार्को टेस्ट किए जाने की बात पूछी गई तो वह इसके लिए राजी था लेकिन अदालत के सामने उसने ऐसा करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, 'मेरे सामने जब हमने उससे टेस्ट कराए जाने की बात पूछी तो उसने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मना कर दिया. चूंकि आरोपी नहीं चाहता है कि उसका ऐसा कोई टेस्ट किया जाए तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं.


क्या है पूरा मामला?
आरपीएफ का एक जवान चेतन सिंह अपने साथियों के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में तैनात था. जहां पर उसकी तबियत खराब होने की वजह से उसने अपने साथ चल रहे एएसआई से छुट्टी मांगी लेकिन एएसआई ने छुट्टी देने से मना कर दिया. इसके बाद आरोपी ने सुबह करीब पांच बजे सबसे पहले अपनी सीनियर की गोली मार कर हत्या कर दी. उसके बाद आरोपी ने दो बोगियों में जाकर एक समुदाय के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी.


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