'लड़की को आइटम कहना अपमानजनक', मुंबई कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर शख्स को सुनाई डेढ़ साल की सजा
Mumbai Court: कोर्ट ने मामले में आरोपी को कम सजा सुनाने के अनुरोध से इनकार करते हुए कहा कि शख्स द्वारा की गई हड़कत किसी भी तरह से मान्य नहीं है.
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Harassing Minor Case: मुंबई की एक लोकल कोर्ट ने 15 साल की लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि लड़की को 'आइटम' कहना अपमानजनक है. इसके खिलाफ शख्स को डेढ़ साल की जेल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने कहा 'किसी भी तरह से संबंधित नहीं होने और किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं होने के बावजूद शख्स ने जिस तरह का काम किया, वह पूरी तरह से अनुचित था. आमतौर पर लड़के 'आइटम' शब्द का इस्तेमाल लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करते हैं.
कोर्ट ने मामले में शख्स को कम सजा सुनाने के अनुरोध से इनकार करते हुए कहा कि शख्स द्वारा की गई हड़कत किसी भी तरह से मान्य नहीं है. इस मामले में इससे पहले बोरीवली की कोर्ट ने सात साल पुराने मामले में 20 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा था कि किसी भी लड़की को संबोधित करने के लिए 'आइटम' शब्द का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है.
2015 का है मामला
लड़की के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि अबरार नूर मोहम्मद खान और उसके दोस्त हमेशा उनकी बेटी को परेशान करते थे. 14 जुलाई 2015 की घटना के बाद लड़की और उसके माता-पिता पुलिस के पास गए. इस दिन दोपहर लगभग 1.30 बजे उनकी बेटी किसी काम से स्कूल गई थी, जब वह 2.10 बजे लौट रही थी तो अबरार उसके पीछे आया, उसके बाल खींचे और कहा 'क्या आइटम किधर जा रही हो'.
कोर्ट का समाज को संदेश
वही, दूसरी तरफ खान ने दावा किया था कि लड़की और उसके माता-पिता ने बिना सबूर यह आरोप लगाए हैं. कोर्ट का यह आदेश समाज को एक उचित संदेश है. यह उन लोगों को कड़ा संदेश देता है, जो लड़कियों के जीवन को दुखी करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं और सड़क पर चलने पर उन्हें अनुचित तरीके से छूते हैं.
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