(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Court News: 'आजा-आजा' बोलकर ट्यूशन जा रही नाबालिग लड़की का करता था पीछा, 8 साल बाद मुंबई कोर्ट ने भेजा जेल
Crime News: आरोपी शख्स को POCSO एक्ट के प्रावधान के तहत दोषी ठहराया गया है. आरोपी को साल 2015 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था. 2016 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
Mumbai Court News: मुंबई में नाबालिग लड़की का पीछा करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ा है. मुंबई कोर्ट (Mumbai Court) ने 32 वर्षीय इस व्यक्ति को पूरे एक साल के लिए जेल की सजा सुनाई. इस व्यक्ति पर 15 साल की नाबालिग लड़की का पीछा करने और आजा-आजा बोलकर उसे छेड़ने का आरोप लगा था. इस मामले की सजा आठ साल बाद सुनाई गई है.
साल 2015 में एक 15 वर्षीय लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के आठ साल बाद एक इस व्यक्ति को अब जेल की सजा मिली है. लड़की की मां ने सितंबर 2015 में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 1 सितंबर 2015 को लड़की स्कूल से लौटने के बाद दोपहर करीब 2 बजे साइकिल से ट्यूशन जा रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसका पीछा करते हुए नाबालिग को आजा-आजा कहने लगा जिससे बच्ची डर गई.
नाबालिग पर रखने लगा था नजर
जब बच्ची डर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी तो आरोपी मौके से फरार हो गया. इसके बाद आरोपी ने 3 सितंबर 2015 को भी ऐसा ही किया और अगले दिन वह लड़की की बिल्डिंग के बाहर जाकर उस पर नजर रखने लगा. लड़की ने इस बारे में अपने माता-पिता को बताया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी. 6 सितंबर को लड़की ने आरोपी की पहचान की और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
कोर्ट ने क्या कहा?
हालांकि, आरोपी का कहना है कि वह इस मामले में दोषी नहीं है. उसने लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है. मामले की सुनवाई कर रहे जज एजेड खान ने कहा, "मेरा विचार है कि आरोपी ने नाबालिग लड़की का पीछा किया और आजा-आजा कहकर उसे छेड़ने की कोशिश की. यह मानते हुए कि यह यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है कोर्ट ने उसे एक साल की जेल की सजा सुनाई है.
आरोपी शख्स को POCSO एक्ट के प्रावधान के तहत दोषी ठहराया गया है. इससे पहले भी आरोपी को साल 2015 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था. 2016 में जमानत दिए जाने से पहले आरोपी लगभग 1 साल तक जेल में रह चुका है.
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