Mamata Banerjee News: मुंबई सेशन कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ जारी समन को गुरुवार (12 जनवरी) को खारिज कर दिया. कोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों के लिए पिछले साल मुंबई (Mumbai) यात्रा के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान (National Anthem) का अपमान करने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ जारी ये समन खारिज किया है. 


विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समन जारी करने से पहले अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सम्मन रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को (शिकायतकर्ता के) सत्यापन चरण के माध्यम से मामले पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया. 


कोर्ट ने और क्या कहा?


न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को ममता बनर्जी के खिलाफ मामले पर आगे बढ़ने के सिलसिले में नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित कई मुद्दे थे, जैसे गुप्ता का सत्यापन जो हलफनामे पर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ. 


क्या है पूरा मामला?


बीजेपी की मुंबई इकाई के एक पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिसंबर 2021 में मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के समय खड़ी नहीं हुई थीं. 


विवेकानंद गुप्ता ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत सीएम बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी. गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, मजिस्ट्रेट अदालत ने बनर्जी को समन जारी किया था. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने समन के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की थी. 


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