Mumbai Cruise Drugs Case: मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान और सात अन्य आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अब शुक्रवार को आर्यन समेत सभी आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. जमानत याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई की जाएगी. फिलहाल सभी आरोपियों को एनसीबी दफ्तर में ही रखा गया है.
कोर्ट ने बताया कि बिना कोविड रिपोर्ट आरोपियों को जेल में नहीं लिया जाता. इसलिए सभी को गुरुवार रात एनसीबी दफ्तर में ही रहना होगा. जिसे आरोपियों के वकील ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आरोपियों की एनसीबी हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था. लेकिन अदालत ने इसे अनुमति नहीं दी.
'आर्यन को 'ग्लैमर का तड़का लगाने' के लिए क्रूज पर किया गया था आमंत्रित'
एनसीबी की रिमांड बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि उनके मुवक्किल का किसी अन्य आरोपी से कोई संबंध नहीं है. वकील ने दावा किया कि आर्यन एक 'वीवीआईपी अतिथि' के रूप में क्रूज पर थे और 'बॉलीवुड से जुड़ा एक व्यक्ति क्रूज में ग्लैमर जोड़ना चाहता था और इसलिए आर्यन को आमंत्रित किया गया था.' अधिवक्ता मानेशिंदे ने कहा, 'मैं (आर्यन) क्रूज पर सवार किसी अन्य व्यक्ति या अन्य गिरफ्तार आरोपियों से किसी भी तरह नहीं जुड़ा हूं. मेरा आयोजकों या अन्य गिरफ्तार आरोपियों से कोई संबंध नहीं है.' हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि आर्यन अरबाज मर्चेंट को जानते थे.
बता दें, एनसीबी ने रविवार को मुंबई तट पर जहाज पर छापेमारी के बाद आर्यन को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार किया था. अगले दिन नूपुर सतीजा, इश्मीत चड्ढा, मोहक जायसवाल, गोमित चोपड़ा और विक्रांत छोकर को गिरफ्तार किया गया था. रिमांड अवधि खत्म होने पर आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
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