Mumbai MBBS Student Murdered: नवंबर साल 2021 को मुंबई के जेजे कॉलेज में मेडिकल की थर्ड ईयर एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली सदिच्छा साने लापता हो गई थी. इस मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने 14 महीने बाद यह पता लगाने में सफलता पाई की साने लापता नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या हुई है. बहरहाल पुलिस को अब तक यह नहीं पता चला है की सदिच्छा की हत्या के पीछे की वजह क्या थी.
क्राइम ब्रांच के डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय ने एबीपी न्यूज़ को जानकारी दी कि हमने कुछ दिन पहले मिट्ठू सिंह नाम के लाइफ गार्ड को साने के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया था. और अब जाकर आरोपी ने क़बूलनामा दिया है कि उसने साने की हत्या कर उसका शव बांद्रा के बैंडस्टैंड के पास समुद्र में बहा दिया था.
पुलिस ने आरोपी के दोस्त को भी गिरफ्तार किया है
इस मामले में क्राइम ब्रांच ने सिंह के दोस्त अब्दुल अंसारी को भी गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने इस हत्या में मिट्ठू सिंह की मदद की थी. क्राइम ब्रांच ने कल (गुरुवार 19 जनवरी) आरोपियों के साथ बैंडस्टैंड जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया और उस स्पॉट का पता लगाया जहां पर कथित तौर से सदिच्छा का शव समुद्र में बहाया गया. पुलिस ने बताया की उन्हें सदिच्छा के शव से जुड़ी जानकारी मिली है. आरोपी जांच में ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस मामले की जांच में क्राइम ब्रांच के करीब 20 अधिकारियों को लगाया गया है. इसमे क्राइम ब्रांच की डीसीपी कृष्णकांत उपाध्याय भी है.
फोरेंसिक टीम कि भी मदद लिया गया था
पुलिस ने बताया की क्राइम सीन रिक्रिएट करते समय फॉरेंसिक टीम को भी साथ लिया गया था ताकि उनकी मदद से भी सबूतों को जुटाया जा सके. सूत्रों ने बताया कि अपने कबूलनामे में आरोपी ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को बताई है. पुलिस आरोपी को उस जगह भी लेकर गई थी, जहां पर 29 नवम्बर 2021 को तड़के 3 बजे मिट्ठू सिंह ने सदिच्छा के साथ सेल्फ़ी ली थी.
आरोपी पर सबूत मिटाने का धारा जोड़ा गया
इस मामले की जांच के किए क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल सबूतों का सहारा लिया जिसके मुताबिक उस समय दोनों बैंडस्टैंड में मौजूद थे. क्राइम ब्रांच ने मिट्ठू से क्राइम सीन पर करीब 2 घंटे तक पूछताछ की. इसके बाद दूसरे आरोपी अंसारी को उसके घर लेकर गए जो कि क्राइम सीन से महज 100 मीटर की दूरी पर है. वहां उससे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई. मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब IPC की धारा 302 यानी की हत्या और 201 यानी की सबूत मिटाना की धारा जोड़ दिया है.
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